उत्तराखंडनिर्वाचन

निर्वाचन विभाग ने युवाओ को दिया तोहफा, अब साल में चार बार  वोट बनवाने का मिलेगा मौका।

देहरादून।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब सिर्फ जनवरी नही बल्कि एक अप्रैल एक जुलाई और एक अक्टूबर को जो भी 18 वर्ष का हो जाएगा वो लोकतंत्र में वोटर बनने का हकदार होगा। साथ ही सभी से अनुरोध किया कि फॉर्म ख भरकर स्वेच्छा से अपना आधार वोटरलिस्ट में जोड़े हालांकि ये अनिवार्य नही है, लेकिन अगर आधार को वोटरलिस्ट में जोड़ देंगे तो उससे दो जगह वोटर बनने की बातो पर विराम लगेगा, साथ ही सरलीकरण और स्पस्टीकरण में सहयोग मिलेगा।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का युक्तिकारण पुनर्निर्धारण और पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के किसी भी मतदान स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या एक हज़ार पांच सौ से ज्यादा नही होनी चाहिए।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button