उत्तराखंड

कोरोना की नई एसओपी जारी रैलियों पर लगे प्रतिबंध स्कूल हुए बन्द जानिए और क्या रहेगा बन्द

कोरोना की नई एसओपी

उत्तराखंड सरकार ने कोविड की नई गाइड लाइन की जारी,16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक

 

उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर 12 वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी इस अवधि तक बंद रहेंगे। आज मुख्य सचिव एसएस संधु की ओर से कोविड की नई गाइड लाइन जारी की है। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि, रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू को कड़ाई से पालन किया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे सम्बन्धित गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

सभी सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को 16 जनवरी तक अनुमति नहीं

खेल संस्थान, खेल मैदान में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।

विवाह समारोह 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति।
होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबों क

उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर 12 वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी इस अवधि तक बंद रहेंगे। आज मुख्य सचिव एसएस संधु की ओर से कोविड की नई गाइड लाइन जारी की है। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि, रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू को कड़ाई से पालन किया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे सम्बन्धित गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

सभी सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को 16 जनवरी तक अनुमति नहीं

खेल संस्थान, खेल मैदान में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।

विवाह समारोह 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति।
होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति।
होटलों में कांफ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन।

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